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पंचायत सचिव से चार वर्ष में वसूल नहीं हुई जुर्माना राशि, फिर से आदेश जारी

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संभल। राज्य सूचना आयोग ने नूरियो सराय ग्राम पंचायत के सचिव दिनेश चंद्र पर 2015 में 25,000 रुपये जुर्माना लगाया था। लेकिन वसूली नहीं हुई। अब वसूली के लिए आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ग्राम पंचायत सचिव जिनसे वसूली का आदेश आया है वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में आदेश का पालन कैसे होगा। ग्राम पंचायत सचिव को जब आदेश की जानकारी हुई तो उनका कहना था कि वह तो डेढ़ वर्ष पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने सूचना अधिकार प्रकरण को उन्होंने निस्तारित कर दिया था।
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राज्य सूचना आयोग ने 18 नवंबर 2015 को नूरियो सराय के तत्कालीन पंचायत सचिव दिनेश चंद्र पर जुर्माना लगाया गया था। लेकिन पंचायत सचिव के वेतन से इसकी कोई कटौती नहीं की गई। राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने अब 20 मई 2019 को वसूली के संबंध में जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव दिनेश चंद्र से 25,000 रुपये वसूल कर कोषागार में जमा कराएं।
आदेश की प्रति कोषाधिकारी के नाम भी भेजी गई है। इस मामले में पैरवी कर रहे चमन सराय निवासी शमशाद कुरैशी ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने 2014 में नूरियो सराय ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों और पेंशन संबंधी लाभार्थियों के बारे में सूचनाएं मांगी थीं।
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पंचायत सचिव ने आधी अधूरी सूचनाएं देकर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जारी आदेशों को धता बताई। इस पर राज्य सूचना आयोग में उन्होंने अपील की। वहां पर दो वर्ष तक केस चला। जिसमें सचिव पर अर्थदंड किया गया था लेकिन इसकी वसूली नहीं हुई थी। वसूली के लिए अब अधिकारियों के नाम नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसी नोटिस की प्रति उन्हें प्राप्त हुई है।
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