- पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में सजा मिली
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 11 अलोक शर्मा ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली चलाने के आरोपी नदीम उर्फ बिल्लू सांडा को छह वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया की छह जनवरी 2017 को थानाध्यक्ष कुतुबशेर जितेंदर सिंह कालरा दबिश देने के लिए पुलिस पार्टी के साथ जा रहे थे तभी मुखबिर ने सूचना दी की दो दिन पहले हवालात तोड़ कर भागा 62 फूटा रोड थाना कुतुबशेर निवासी नदीम उर्फ़ बिल्लू सांडा गांव सब्दलपुर की और से मोटरसाइकिल पर आ रहा हैं। पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच कर उसका इंतज़ार करने लगी। सामने से मोटरसाइकिल पर आते नदीम उर्फ़ बिल्लू सांडा को जब पुलिस ने रोकना चाहा तो उसने पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने खुद को बचाते हुए बल प्रयोग कर नदीम उर्फ़ बिल्लू सांडा को पकड़ लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज़ कर आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए नदीम उर्फ़ बिल्लू सांडा को पुलिस पर फायरिंग करने पर हत्या के प्रयास के मामले में छह वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूं
- मीडिया को दिया इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था
सहारनपुर। एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि नदीम उर्फ बिल्लू सांडा को पुलिस और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के चलते सजा मिली है। वह शातिर अपराधी है। पुलिस की गिरफ्त में आने पर उसने मीडिया का इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने कहा था कि मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूं, मुझे बदमाशी का शौक है, खलनायक बनना चाहता हूं, मैं भी संजय दत्त हूं। उसका यह इंटरव्यू सोशल मीडिया यू ट्यूब पर वायरल हुआ था।