सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तीन दोषियों को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी शिवचरण उर्फ शिवा निवासी मेलागढ़, सालिम निवासी खाताखेड़ी व सुंदर निवासी मोलागढ़ जिला सहारनपुर पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वादी तत्कालीन निरीक्षक थाना मंडी यज्ञदत्त शर्मा ने 30 मार्च 2017 को थाने में तहरीर दी थी। बताया कि तीनों संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद तीनों दोषियों को सजा सुनाई है।