नकुड़। कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन कराने के लिए प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। शादी समारोह में कोविड गाइड लाइन का पालन कर अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। बीती देर शाम एसडीएम हिमांशु नागपाल ने आदेश जारी कर बताया कि शादी समारोह में मास्क, सैनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन कर 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कोविड गाइड लाइन का पालन जरूरी है। इसके अलावा शादियों में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को शामिल होने के लिए वैक्सीनेशन कार्ड साथ लाना जरूरी होगा और पुलिस या प्रशासन के मांगने पर दिख़ाना होगा। एसडीएम ने नियमों का पालन न होने पर महामारी अधिनियम व अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई की चेतावनी दी। संवाद