सहारनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अर्चना द्विवेदी ने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन मतदाताओं का लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख के तहत सवैतनिक अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक मतदाता मतदान करने के हकदार है। अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी भी मतदाता की मजदूरी से कोई कटौती नहीं की जाएगी।