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Saharanpur News: यौन हिंसा के आरोपी को अदालत ने किया दोषमुक्त

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सहारनपुर। अदालत ने यौन हिंसा के आरोपी अंशुमन को दोषमुक्त किया है। आरोपी के ऊपर पीड़िता के साथ अश्लील हरकत समेत अन्य आरोप थे। पीड़िता ने थाना सदर बाजार में तहरीर देकर बताया था कि उसे नौकरी की तलाश थी। उसे फोन पर बताया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक कर्मचारी की आवश्यकता है। फोन करने वाले ने अपना नाम अंशुमन बताया। वह नौकरी के लिए तैयार हो गई। आरोप लगाया कि 14 जून 2016 को उसे बहाने से ऑफिस में बैठाए रखा। इसके बाद उसे घर छोड़ने के बहाने अपनी कार में बैठा लिया। आरोप है कि उसके साथ कार में अश्लील हरकत और मारपीट की गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले को दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद वाद अदालत में दायर किया। मामले की सुनवाई न्यायायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की अदालत में जारी थी। बचाव पक्ष ने दलील की पीड़िता के लगाए आरोप युक्ति संदेह से परे साबित करने में विफल है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषमुक्त किया है।
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