अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 14 कल्पना पांडेय ने सफर के दौरान टेंपो में 14 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़खानी के दोषी मोहल्ला चौक वरधान थाना कुतुबशेर निवासी ताहिर को तीन वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि पांच मार्च 2017 को 14 वर्षीय किशोरी अपनी बहन और जीजा के साथ शादी समारोह से टेंपो में अपने घर जा रही थी। टेंपो में ही ताहिर बैठा था, वो किशोरी के साथ छेड़खानी करता आ रहा था। घंटाघर पुलिस चौकी के पास जैसे ही उसने फिर छेड़छाड़ की किशोरी ने विरोध किया ताहिर भागने लगा, जिसे लोगों ने मौके पर पकड़ लिया। किशोरी के जीजा की तहरीर पर ताहिर के खिलाफ मुक़दमा दर्ज़ किया गया।
विवेचना उपरांत ताहिर के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया। मुक़दमे की सुनवाई के उपरांत अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए ताहिर को तीन वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।