सहारनपुर। कोर्ट रोड पुल पर 10 जुलाई 2013 को छेड़छाड़ का विरोध करने पर राष्ट्रीय एथलीट पर कार चढ़ाकर हत्या करने की कोशिश करने वाले तीन दोषियों को अदालत ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विवेक कौशिक ने बताया कि 10 जुलाई 2013 में की सुबह महिला और पुरुष एथलीट अभ्यास कर रहे थे। वह जब कोर्ट रोड पुल पर पहुंचे थे तो कार सवार चार युवकों और एक नाबालिग ने महिला एथलीट से छेड़छाड़ की। इसका विरोध करने पर एथलीट पर कार चढ़ाने ने कोशिश की। आरोपी कार से घसीटते हुए एथलीट को काफी दूर तक खींचकर ले गए थे। वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पांच के खिलाफ कोतवाली सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 13 शबीह जेहरा ने प्रेमनगर निवासी इंदरजीत, स्टेट बैंक कॉलोनी निवासी वरुण, पंत विहार दीपक गुर्जर को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है, जबकि दो आरोपियों की पत्रावली अलग चल रही है। इनमें एक आरोपी नाबालिग था।
चर्चित रहा था मामला
एथलीट पर कार चढ़ाने की कोशिश करने मामला चर्चित रहा था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया था और लखनऊ तक इसकी गूंज पहुंची थी। इसको लेकर खिलाड़ियों में भी रोष फैल गया था। आरोपियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग भी खिलाड़ियों ने की थी।