सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार चौहान ने जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की है। यह आदेश 27 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान लोक व्यवस्था बनाए रखने, अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर चार से अधिक व्यक्तियों का बिना अनुमति एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। डीजे का प्रयोग नियत समय सीमा के बाद नहीं होगा। जातीय हिंसा फैलाने वाले कार्य, बिना अनुमति जुलूस, सभा या रैली आयोजित करना वर्जित है। अस्त्र, शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित है, पुलिसकर्मी इससे मुक्त रहेंगे। पेट्रोल और डीजल की बिक्री बोतल या कंटेनर में नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में चार से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।