संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। यह दो नवंबर 2023 तक प्रभावी रहेगी।
डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, अग्रसेन जयंती, मेला गुघाल, ईद-उल-मिलाद के साथ ही अन्य आयोजनों को देखते हुए धारा-144 लागू की गई है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार या उससे अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे।
कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह अपने नगर/गांव/मोहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे जातीय हिंसा या अन्य विवाद उत्पन्न होने की आशंका हो। जनपद के किसी भी गांव या मोहल्ले मे ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसके जाने से उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका हो। विवाह एवं शवयात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।