सहारनपुर। अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी के ऊपर अर्थदंड भी लगाया है। वादी ने थाना नकुड़ पर तहरीर दी थी। बताया कि दोषी ने उसकी बेटी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया। जांच के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 में जारी थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।