अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। जनपद की तहसील सदर, नकुड एवं बेहट में नदी तल में स्थित निजी भूमि के क्षेत्र जिसमें बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिलीजुली अवस्था में उपलब्ध हो अधिकतम छह माह की अवधि के लिए ई-निविदा, ई-नीलामी, ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से पट्टा स्वीकृत किए जाएंगे।
एडीएम वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र ने बताया कि इस संबंध में तीनों तहसील के एसडीएम को निर्देश जारी कर दिए गए है। निर्देश दिए कि इसके अन्तर्गत नदी तल में उपलब्ध भू-स्वामियों की काश्त भूमि जोकि 01 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल का है, उसका संपूर्ण विवरण, खसरा, रकबा, मानचित्र जिसमें उक्त भूमि स्वामी का भूमि को लाल रंग से रेखांकित किया गया हो तथा सत्यापित खतौनी के साथ प्रारूप पर सूचनाएं एक सप्ताह में देंगे। इस पर शासन की नई खनिज नीति के अनुसार व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।