सहारनपुर। ऑनलाइन मंगाया गया उत्पाद नकली निकला। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने पीड़ित को रकम को मय ब्याज और मानसिक और वाद खर्च को 15 हजार रुपये बतौर हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। दरअसल, मामला 2017 का है। जनकपुरी निवासी शुभम अग्रवाल ने जीआईएफटीएनयू से ऑनलाइन प्लेटफार्म के जरिये 1048 रुपये का भुगतान कर दो पावर बैंक ऑर्डर किए थे। पीड़ित को जो उत्पाद डिलीवर किए गए, वह खराब क्वालिटी के निकले। इस पर पीड़ित ने हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल किया, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीड़ित को हर्जाना ब्याज सहित देने के आदेश दिए।