मौलाना मुफ्ती यादे इलाही कासमी
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मस्जिद के मुतवल्ली पूर्व में प्रशासन से ले चुके हैं अनुमति: उलमा
देवबंद(सहारनपुर)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति देने से इंकार करने पर उलमा का कहना है कि पूर्व में सभी मस्जिदों के मुतवल्ली प्रशासन से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति ले चुके हैं। तंजीम अबना-ए-दारुल उलूम के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती यादे इलाही कासमी का कहना है कि पूर्व में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति जरूरी की गई थी। उसी समय मस्जिदों के मुतवल्लियों ने प्रशासन से इसकी लिखित अनुमति ले ली थी। फतवा ऑनलाइन के चेयरमैन मौलाना मुफ्ती अरशद फारुकी का कहना है कि मस्जिदों में अजान देने का वक्त डेढ़ से दो मिनट का होता है इतने कम समय में किसी को इससे क्या परेशानी हो सकती है यह बात समझ से परे है।
मौलाना मुफ्ती अरशद फारूकी- फोटो : DEVBAND