सहारनपुर। जमीन की खरीद में बैनामा कराते समय कम स्टांप शुल्क अदा करने पर पांच मामलों में जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह के न्यायालय ने अर्थदंड लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अजय त्यागी ने बताया कि अंश मित्तल और निखिल मित्तल निवासी चर्च कंपाउंड तथा आवास विकास निवासी शिवानी अग्रवाल ने मोहल्ला चाह रंगरेज में 175-175 वर्ग गज भूमि का बैनामा कराया। बैनामा कराते समय स्टांप शुल्क कम अदा किया गया। इसके चलते निवासी अंश मित्तल और निखिल मित्तल पर 690550 रुपये स्टांप शुल्क कमी और तीन-तीन लाख रुपये अर्थदंड लगाया। वहीं, शिवानी अग्रवाल पर 680550 रुपये स्टांप शुल्क कमी और तीन लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। इसके अलावा 75.88 वर्ग मीटर का बैनामा कराने में अमीरचंद तनेजा निवासी नुमाइशकैंप पर 3,23,940 रुपये स्टांप शुल्क की कमी और एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं 0.1299 हेक्टेयर भूमि का बैनामा कराने में प्रदीप कुमार निवासी ग्राम बादलपुर पर स्टांप की कमी 3,16,150 रुपये स्टांप शुल्क की कमी और डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड लगाया है, साथ ही बैनामा कराने की तिथि से अब तक उक्त धनराशि पर 1.5 प्रतिशत साधारण ब्याज भी देना होगा।