आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर पूर्व विधायक माविया अली के न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए पूर्व विधायक को एक सितंबर को कोर्ट में तलब किया है।
देवबंद निवासी पूर्व विधायक माविया अली ने वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव देवबंद सीट से सपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। 13 फरवरी 2017 को देवबंद कोतवाली पर सब इंस्पेक्टर कृष्णकुमार की ओर से उनके खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। बताया था कि सपा प्रत्याशी माविया अली ने 12 फरवरी की रात को गांव दिवालहेड़ी में एक चुनावी जनसभा की। आयोजक ब्रह्मपाल ने जनसभा की अनुमति अपने घेर में कराने की ली थी, मगर सपा प्रत्याशी की जनसभा ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर कराई गई। जनसभा में ज्यादा लोग आए और निर्धारित समय अवधि से अधिक समय तक जनसभा की गई।
अब यह मुकदमा एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। एडीजीसी गुलाब सिंह ने बताया कि इस मामले में दूसरे आरोपी ब्रह्मपाल ने अपनी जमानत करा ली थी, मगर पूर्व विधायक माविया अली ने अभी तक जमानत नहीं कराई और न ही वो न्यायालय में हाजिर हुए। अदालत ने पूर्व में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए, मगर पूर्व विधायक पेश नहीं हुए।
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एडीजीसी ने बताया कि गत दिवस भी इस मामले में तारीख थी, लेकिन पूर्व विधायक माविया अली अदालत में नहीं आए। जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें एक सितंबर को तलब किया है।