फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP: अदालत ने पूर्व विधायक माविया अली के गैर जमानती वारंट जारी किए, एक सितंबर को किया तलब, ये था मामला

Fri, 26 Aug 2022 07:49 AM IST
मेरठ ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर

सार

अदालत ने पूर्व विधायक माविया अली के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अब कोर्ट ने पूर्व विधायक को एक सितंबर को तलब किया है।
विज्ञापन
अदालत। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर पूर्व विधायक माविया अली के न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए पूर्व विधायक को एक सितंबर को कोर्ट में तलब किया है।

विज्ञापन


देवबंद निवासी पूर्व विधायक माविया अली ने वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव देवबंद सीट से सपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। 13 फरवरी 2017 को देवबंद कोतवाली पर सब इंस्पेक्टर कृष्णकुमार की ओर से उनके खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। बताया था कि सपा प्रत्याशी माविया अली ने 12 फरवरी की रात को गांव दिवालहेड़ी में एक चुनावी जनसभा की। आयोजक ब्रह्मपाल ने जनसभा की अनुमति अपने घेर में कराने की ली थी, मगर सपा प्रत्याशी की जनसभा ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर कराई गई। जनसभा में ज्यादा लोग आए और निर्धारित समय अवधि से अधिक समय तक जनसभा की गई।

अब यह मुकदमा एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। एडीजीसी गुलाब सिंह ने बताया कि इस मामले में दूसरे आरोपी ब्रह्मपाल ने अपनी जमानत करा ली थी, मगर पूर्व विधायक माविया अली ने अभी तक जमानत नहीं कराई और न ही वो न्यायालय में हाजिर हुए। अदालत ने पूर्व में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए, मगर पूर्व विधायक पेश नहीं हुए।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: सीएम दौरा: मेरठ में आज छह घंटे रहेंगे योगी, सुरक्षा में तैनात किए गए एक हजार पुलिसकर्मी, ये है पूरा कार्यक्रम
विज्ञापन


एडीजीसी ने बताया कि गत दिवस भी इस मामले में तारीख थी, लेकिन पूर्व विधायक माविया अली अदालत में नहीं आए। जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें एक सितंबर को तलब किया है।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें