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नकुड़ तहसीलदार पर लगा 25 हजार का जुर्माना

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गंगोह (सहारनपुर)। निर्धारित समयावधि में सूचनाएं उपलब्ध ना कराने पर राज्य सूचना आयुक्त द्वारा नकुड़ तहसीलदार राधेश्याम शर्मा पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। आदेशानुसार इसकी वसूली उनके वेतन से की जाएगी।
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बता दें कि पूरणमल रामलाल डिग्री कॉलेज रोड पर स्थित एक संपत्ति को तहसील प्रशासन ने मार्च माह में शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया था। उक्त भूमि पर बड़ी संख्या में लोगों के मकान बने हैं। राजस्व विभाग की टीम जब उक्त संपत्ति पर शत्रु संपत्ति का बोर्ड लगाने पहुंची थी तो वहां के निवासियों ने उसका भारी विरोध किया। टीम को बिना बोर्ड लगाए बैरंग लौटना पडा था। उक्त संपत्ति के संबंध में नगर के मोहल्ला टाकान निवासी अहतेशाम अख्तर ने जन सूचना अधिकारी नकुड़ से सूचना के अधिकार के तहत विभिन्न सूचनाएं मांगी थी, जो तय समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के समक्ष शिकायत की गई।
शिकायत का संज्ञान लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने जन सूचना अधिकारी तहसीलदार नकुड़ राधेश्याम शर्मा से अर्थदंड के रूप में 20 हजार रूपये वसूले जाने के आदेश दिए हैं। उधर, तहसीलदार राधेश्याम शर्मा ने उक्त आदेश के बारे में अनभिज्ञता जताई है।
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