सहारनपुर। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत दस लाख रुपये तक का ऋण बैंकों से दिलाने का प्रावधान है।जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एसएल अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के तहत जनपद में 12 इकाई स्थापित करने का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसमें बैंक से दिए जाने वाले ऋण पर सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को चार प्रतिशत ब्याज देना होगा। ब्याज की शेष धनराशि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में अनुदान के रूप में दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिकों को ऋण पर समस्त ब्याज मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन पत्र 30 जून तक http://cmegp.data-center-co.in पर किया जा सकता है। आवेदक 18 से 50 वर्ष की आयु के होने चाहिए।