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Saharanpur News: अपहरण और हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

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अदालत से,
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- एक दोषी सहारनपुर और दो है बिजनौर जिले के रहने वाले
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-9 आराधना कुशवाहा ने अपहरण और हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जिन दोषियों को सजा हुई है उसमें सहारनपुर के मोहला खानआलमपुरा निवासी शोएब, बिजनौर के नगीना निवासी शादान और शहजाद शामिल हैं।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज चौहान ने बताया कि 24 सितंबर 2020 को ढोलीखाल थाना कुतुबशेर निवासी गयासुदीन ने तहरीर दी थी कि चचेरे भाई शोएब से उसकी रंजिश चल रही है। सुबह शोएब उसके आठ साल के बेटे अब्दुल शमी को अपने साथियों के साथ उठा ले गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद अब्दुल शमी का शव धमोला नदी के पास से बरामद किया गया। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ अपहरण और हत्या की धाराओं में आरोप पत्र पेश किया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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