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Saharanpur News: पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास

Mon, 01 Apr 2024 01:35 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
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सहारनपुर/नकुड़। नकुड़ क्षेत्र के गांव साल्हापुर के पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि तीन जनवरी 2013 की सुबह गांव साल्हापुर के पूर्व ग्राम प्रधान जनक सिंह की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह गांव से अपने खेत पर जा रहे थे। मृतक के भाई नैनपाल ने कोतवाली नकुड़ में विकास पुत्र वीर सिंह निवासी गांव अबाबकपुर और साल्हापुर निवासी आरोपी के खिलाफ हत्या रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन की अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अदालत ने विकास को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दूसरे आरोपी का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
- हत्या के दोषी को उम्रकैद
सहारनपुर। गोली मारकर युवक की हत्या करने के दोषी को जिला जज की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता राजवीर सिंह ने बताया कि पांच मार्च 2012 को कोतवाली रामपुर मनिहारन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जनपद शामली निवासी ईश्वर पाल ने बताया था कि वह रामपुर में अपने मामा के घर आया हुआ था। मामा के बेटे अरविंद के साथ पशुओं को चारा डालने जा रहा था। उसी समय गांव के ही बिट्टू ने अपने साथी के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। मामा के बेटे अरविंद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जिला जज ने बिट्टू निवासी गांव भांकला को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे आरोपी सुशील को दोषमुक्त किया है।
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- दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास
सहारनपुर। सहायक शासकीय अधिवक्ता सतीश सैनी ने बताया कि नवंबर 2011 को थाना सरसावा में युवती के पिता ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि गोविंदपुर निवासी जयकुमार उसकी बेटी का बहलाकर फुसलाकर ले गया था, जिसने बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। इसके पश्चात अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। केस की सुनवाई एडीजे एफटीसी की अदालत में हुई। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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