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Saharanpur News: ट्रक मालिक की हत्या कर ट्रक लूटने के दोषी को आजीवन कारावास

Tue, 10 Sep 2024 03:32 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
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सहारनपुर। कोतवाली बेहट क्षेत्र में ट्रक स्वामी की हत्या कर ट्रक लूटने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 37 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। मृतक हरिद्वार का रहने वाला था, जबकि दोषी शामली का रहने वाला है।
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मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन था। पुलिस के मुताबिक, एक अक्टूबर 2020 को राशिद पुत्र शमशाद निवासी खालाटीरा जनपद हरिद्वार ने कोतवाली बेहट में हत्या और लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राशिद ने बताया था कि जुनैद पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम रतौन, थाना झिंझाना जनपद शामली ने कोतवाली बेहट क्षेत्र उसके बहनोई और ट्रक मालिक नुसरत की हत्या कर ट्रक लूट लिया। दोषी ने शव को छिपा दिया था। पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार की शाम अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी जुनैद को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 37 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को सात वर्ष का कारावास
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार शाश्वत पांडेय ने गैर इरादतन हत्या में दोषी नूर बस्ती नगर कोतवाली निवासी दानिश और अरशद को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 12 मई 2022 को सूंघने के लिए सुलोचन न देने पर अकरम को दानिश और अरशद ने मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना की रिपोर्ट अकरम की मां गीता ने कोतवाली सदर बाजार में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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चरस के साथ पकड़े गए दोषी को तीन साल की सजा
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 11 आलोक शर्मा ने एनडीपीएस के मामले में दोषी सम्राट विक्रम कॉलोनी निवासी मनोज को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया की कोतवाली मंडी पुलिस ने मनोज को 19 जनवरी 2020 को मंडी समिति रोड से चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मनोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को अदालत ने मनोज सजा सुनाई है।
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