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Saharanpur News: सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में दो को उम्रकैद

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सहारनपुर। सामूहिक दुष्कर्म के बाद युवती को जहरीला पदार्थ देकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 1.20-1.20 रुपये लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में कई गवाह अपनी गवाही से पलट गए थे, जिनके खिलाफ धारा 344 की कार्रवाई की गई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि चिलकाना थाने में आरोपियों के खिलाफ पिछले वर्ष 21 मई को मृतका की बहन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि रात के समय उसकी बहन की घर में चीख सुनाई दी। परिवार के लोग जब बहन के कमरे में पहुंचे तो वह बेहोश पड़ी थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब, अस्पताल में होश आने पर पीड़िता ने बताया था कि गांव के ही वाजिद व फैजान ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपियों ने उसे जहरीला पदार्थ दे दिया। उपचार के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या और सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामला विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट सरला दत्ता की अदालत चल रहा था। बृहस्पतिवार को अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1.20-1.20 रुपये लाख का अर्थदंड भी लगाया है।
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