सहारनपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 14 ने दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 61 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता शहजाद खान ने बताया कि एक व्यक्ति ने कोतवाली देवबंद में नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधर पर दोषी पंकज निवासी गांव नगला चिन्ना थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 61 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष का कारावास
सहारनपुर। छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय अपर जिला जज सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 15 ने दोषी का तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर सात हजार का अर्थदंड लगाया है। शासकीय अधिवक्ता चंचल पुंडीर ने बताया कि 14 अप्रैल 2018 को कोतवाली गंगोह में परिजनों ने परिवार की लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में दो युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को अदालत ने दोषी लव निवासी गंगोह को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे आरोपी सन्नी निवासी गंगोह की मौत हो चुकी है।