तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस
सहारनपुर। तंबाकू और तंबाकू निर्मित उत्पाद बेचने के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए नगर निगम की ओर से तंबाकू की बिक्री करने वालों को लाइसेंस जारी किया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक, अपर नगरायुक्त दिनेश यादव के नेतृत्व में जनपद को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में उत्तर प्रदेश वॉलेटरी हेल्थ एसोसिएशन के रीजनल कोऑर्डिनेटर सुरजीत सिंह द्वारा नगर निगम के राजस्व अधिकारी, सेनेटरी इंस्पेक्टर ने जिले में तंबाकू विक्रेताओं के लिए वेंडर लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करने का प्रशिक्षण दिया। जिसके द्वारा आने वाले समय में सहारनपुर नगर में तंबाकू और तंबाकू निर्मित उत्पाद विक्रेताओं के लिए वेंडर लाइसेंसिंग प्रणाली को लागू किया जाएगा।
विक्रेताओं को नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू और तंबाकू निर्मित उत्पाद बेचने पर कार्रवाई होगी। कार्यशाला में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से जिला सलाहकार मुदस्सर अली, बुशरा अंसारी, कविता, लोहित भारती, प्रतीक क्लाइव आदि मौजूद रहे।