सहारनपुर। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र की कोर्ट ने स्टांप अपवंचन के दस मामलों में 41,24,310 रुपये कम स्टांप, निबंधन शुल्क और अर्थदंड के जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इन मामलों में जमीन की वास्तविक स्थिति छिपाकर बैनामे कराए गए थे।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व अजय कुमार त्यागी ने बताया कि जांच में दस बैनामों में कम स्टांप शुल्क पाया गया। इसमें कृषि भूमि दर्शाकर उसका बैनामे कराए गए थे। उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तहसील बेहट के मौजा नित्यानंदपुर में हुए एक बैनामे में 1.4 लाख की स्टांप कमी पाई गई। उन पर 20,850 रुपये का निबंधन शुल्क लगाया गया। बेहट के ही स्माइलपुर में दानकर्ता और दान ग्राहता के मामले में 17,960 निबंधन शुल्क लगाया गया है। ग्राम दबकोरा के एक मामले में 42,690 रुपये का निबंधन शुल्क लगाया गया है। मोहल्ला ज्वाला नगर में हुए एक बैनामे में 16,320 रुपये निबंधन शुल्क और वहीं के एक अन्य बैनामे कम स्टांप होने पर 30.280 रुपए निबंधन शुल्क लगाया गया है। इसी प्रकार ग्राम शेखपुरा कदीम में हुए एक बैनामे में कोर्ट ने 2,030 रुपये का निबंधन शुल्क और ग्राम गणेशपुर के एक बैनामे में 1,25,190 रुपये निबंधन शुल्क लगाया है। इनके अलावा भी कई अन्य मामलों में कम स्टांप मिलने पर पूरा स्टांप, निबंधन शुल्क और अर्थदंड लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इन सभी को अर्थदंड के साथ डेढ़ फीसदी मय ब्याज के साथ राशि जमा करानी होगी।