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हत्यारे पति को दस साल की सजा

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सहारनपुर। दहेज हत्या का दोषी पाए जाने पर ग्राम सरगर थाना गंगोह निवासी पति असलम को अपर सत्र न्यायाधीश ललित नारायण झा ने दस साल की कैद और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 सितंबर 2016 को ग्राम रसूलपुर निवासी हसरत ने थाना गंगोह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी बेटी शाइस्ता की शादी 2012 में असलम के साथ हुई थी। उसका पति असलम शादी के बाद से ही 50 हजार रुपये और मोटरसाइकिल की मांग किया करता था और उसकी बेटी को प्रताड़ित करता था। मायके वालों ने 50 हजार रुपये दे भी दिए थे, किंतु असलम की मांग बढ़ती जा रही थी। उसकी दूसरी बेटी की शादी भी इसी गांव में हुई थी। 12 सितंबर 2016 को उसकी दूसरी बेटी ने उसे सूचना दी कि शाइस्ता की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई है। सूचना पर जब मायके वाले पहुंचे तो ससुराल में शाइस्ता को मृत पाया। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने असलम के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश की। सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहो के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ललित नारायण झा ने असलम को पत्नी की दहेज हत्या में दस साल की कैद और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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