सहारनपुर। पत्नी पर तेजाब डाल कर घायल करने के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन ललित नारायण झा ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 63 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह वर्मा ने बताया मुजफ्फरनगर निवासी रूपा की शादी 25 अप्रैल 2008 को दीनारपुर निवासी संजय के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही संजय व ससुराली रूपा के साथ मारपीट करते थे और दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 29 अप्रैल 2020 को संजय ने रूपा के साथ मारपीट करते हुए उसके सिर पर रॉड मारकर घायल कर दिया था और उसके शरीर पर तेजाब फेंक दिया था। आरोपी के खिलाफ थाना गागलहेड़ी में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत संजय के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। साक्ष्यों और गवाह के आधार पर दोषी पाते हुए न्यायालय ने संजय को दस साल के कारावास की सजा 63 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।