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हाई कोर्ट ने निगरानी समिति के आदेश को किया निरस्त

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सहारनपुर। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने जिले के 24 स्टोन क्रशर मालिकों की याचिका का स्वीकार करते हुए निगरानी समिति के आदेश को निरस्त कर दिया है।
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वर्ष 2011 से 2017 तक मध्य अवैध खनन के आरोप पर जिला मजिस्ट्रेट ने विभिन्न तारीख पर स्टोन क्रशर मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। जिसका स्टोन क्रशर मालिकों ने जवाब दिया, किंतु उनकी सुनवाई न करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने उन पर जुर्माना लगा दिया। जिसके खिलाफ कमिश्नर के यहां अपील की गई, लेकिन वहां से भी अपील खारिज कर दी गई थी। इसके उपरांत स्टोन क्रशर मालिकों ने निगरानी समिति उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष अपील दायर की, जिसको निगरानी समिति ने सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया और जिला मजिस्ट्रेट से जवाब मांगा था। जिला मजिस्ट्रेट के जवाब के उपरांत निगरानी समिति ने अपने पूर्व के आदेश को पलटते हुए स्टोन क्रशर मालिकों को बिना सुनवाई का अधिकार दिए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जिसके खिलाफ स्टोन क्रशर मालिकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सब की याचिका पर एक साथ सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निगरानी समिति के आदेश को निरस्त कर दिया है।
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