सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 त्रिभुवन नाथ ने गैंगस्टर की धाराओं में दोषी पाए जाने पर ग्राम बढेड़ी थाना नागल निवासी अंकित उर्फ मोनी को नौ साल की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। ग्राम बढेड़ी निवासी अंकित उर्फ मोनी गैंग बनाकर लूट एवं अवैध हथियार आदि कार्यो में लिप्त था। उसके खिलाफ नागल थाने में केस दर्ज कराया गया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।