सहारनपुर। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में चार लोगों को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है।
शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार सहल ने बताया कि 9 जनवरी 2022 को मोहल्ला ढोलीखाल थाना कुतुबशेर निवासी शारान पुत्र शमीम, जीशान, आलीशान पुत्रगण फुरकान और काशिफ पुत्र इमरान ने मोहल्ला बंजारान निवासी फहमिदा उर्फ जन्नत के दामाद सिराज की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। मामले में फहमिदा ने चारों लोगों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया था। राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष-4) ने सुनवाई करते हुए चारों दोषियों को दस वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।