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Saharanpur News: पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को हाईकोर्ट से भी राहत

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हाजी इकबाल
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मारपीट और डकैती का मामला निरस्त करने के आदेश
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एक सप्ताह पूर्व सुप्रीम कोर्ट पांच मुकदमे खत्म करने दिए थे आदेश

फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाला और उसके पुत्रों को अब हाईकोर्ट से राहत मिली है। मारपीट और डकैती के मामले को हाईकोर्ट ने निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाला व अन्य के खिलाफ थाना मिर्जापुर में दर्ज कराई गई धोखाधड़ी मारपीट और डकैती का मामला सहारनपुर न्यायालय में विचाराधीन था। हरियाणा के जगाधरी निवासी करमजीत ने 23 सितंबर 2022 को इकबाल वाला व उसके चार पुत्रों के खिलाफ धोखाधड़ी मारपीट और डकैती के आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला सहानपुर अपर सत्र जिला न्यायाधीश के विचाराधीन है। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। समझौते के आधार पर इकबाल बाला व उसके पुत्रों ने उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल कर विचाराधीन मामले को रद्द करने की प्रार्थना की थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद उच्च न्यायालय ने मामला खत्म करने के आदेश दिए हैं। एक सप्ताह सुप्रीम कोर्ट से भी हाजी इकबाल को राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने पांच मामले खत्म करने के आदेश दिए थे।
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फरार है इकबाल

हाजी इकबाल के खिलाफ करीब 35 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें छह मामले निरस्त हो चुके हैं। हाजी इकबाल फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी को पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। उसके चार पुत्र और भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली जेल में बंद है। पुलिस-प्रशासन करीब दो हजार करोड़ की संपत्ति भी हाजी इकबाल की कुर्क कर चुकी है। इकबाल पर एक लाख रुपये का इनाम है। पुलिस इकबाल को भगोड़ा भी घोषित कर चुकी है।
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