सहारनपुर। नाला निर्माण बीच ही में छोड़ने वाले ठेकेदार को एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर की गई है। उन्होंने अधोमानक नाले को तोड़कर मानकों के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए। ऐसा नहीं करने पर जमानत राशि जब्त करने और वैधानिक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने दिल्ली रोड का निरीक्षण कर रही थी। नाले का निर्माण अधूरा छोड़ने को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। जिस पर अधिशासी अभियंता ने कार्य कर रही फर्म मैसर्स रोहित आर्य कांट्रेक्टर को एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। ठेकेदार फर्म को यह नाला दो जनवरी तक बनाना था। निर्धारित अवधि से भी 53 दिन अधिक बीत गएा, मगर नाला नहीं बना। जो बनाया वह भी मानक और गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है।
नगर आयुक्त ने बताया कि ठेकेदारों की ऐसी कार्यप्रणाली से निगम की छवि धूमिल होती है। ऐसे में उनके निर्देश पर ठेका कंपनी को एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठेका कंपनी 31 मार्च 2024 तक निगम की किसी निविदा प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेगी।