सहारनपुर। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की कोर्ट पांच बैनामों में स्टांप शुल्क एवं निबंधन शुल्क के अपवंचन पर 2.86 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इन बैनामों को कृषि भूमि दर्शाकर कराया गया था। इन खरीदारों को कम स्टांप और निबंधन शुल्क और जुर्माने के 2259990 रुपये जमा कराने होंगे।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व अजय त्यागी ने बताया कि ग्राम पहलवानपुर में पांच बैनामे कृषि भूमि दर्शाकर कर कराए गए थे, जबकि निरीक्षण में आवासीय गतिविधियां पाई गईं। इन पर जिलाधिकारी की कोर्ट ने 2.86 लाख रुपये का जुर्माना लगाया हैं। क्रेता शमीम अहमद के बैनामे में 431350 रुपये का कम स्टांप एवं 86320 रुपये का निबंधन शुल्क पाया गया। इसमें 65 हजार रुपये का अर्थदंड लगा है।
शिल्पा जैन और श्वेता जैन द्वारा कराए गए बैनामे में 422850 रुपये के स्टांप शुल्क और 84620 रुपये के निबंधन शुल्क की कमी मिली। इन पर 65 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। कुमारी तान्या एवं सुनीता सुखीजा के बैनामे में 300650 रुपये के स्टांप शुल्क एवं 60130 रुपये के निबंधन शुल्क की कमी मिली। इन पर कोर्ट ने 46 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वजीर अहमद और अतराम के बैनामे में 432850 रुपये का स्टांप शुल्क एवं 84620 रुपये का निबंधन शुल्क कम मिला। इस पर 65 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। अमित कुमार और गौरव सुखीजा के बैनामे में 297150 रुपये के स्टांप शुल्क एवं 59450 रुपये के निबंधन शुल्क की कमी मिली। इन पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।