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दहेज हत्या के मामले में ससुर को आठ वर्ष का कारावास

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सहारनपुर। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या दस ने आरोपी ससुर को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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सहायक अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि रामपुर मनिहारान क्षेत्र के गांव जानखेड़ा निवासी डिंपल पुत्री पद्म की शादी मोदीनगर निवासी गौरव पुत्र अशोक के साथ हुई थी। डिंपल ने दहेज हत्या का मामला कोतवाली रामपुर मनिहारान में दर्ज कराया था। इस मामले में 21 जनवरी 2013 सहारनपुर न्यायालय में तारीख लगी थी। मां सविता ने उसी दिन कोतवाली रामपुर मनिहारान में दर्ज कराए मामले में बताया था कि पुत्री का पति गौरव, ससुर अशोक, ताऊ किशन, भाई सचिन और बुआ सत्तो ने उसी दिन घर आकर मिट्टी तेल डालकर उसकी पुत्री को जला दिया। बचाने के चक्कर में उनके पति पद्म भी झुलस गए। दोनों की अगले दिन मौत हो गई। सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस ने गौरव, अशोक और किशन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, लेकिन गौरव के नाबालिग होने की वजह से मामला जुनाइल कोर्ट में चला गया और कुछ दिन बाद ही किशन की मौत हो गई। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या 10 विकास गोयल ने अशोक को दोषी मानते हुए आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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