अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 8 महेश कुमार ने हत्या के प्रयास का दोषी पाए जाने पर पिता-पुत्रों को 10 वर्ष के कारावास और 80-80 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता बिक्रम सिंह ने बताया की 28 सितंबर 2018 को शाम सात बजे ग्राम उमरी कलां थाना रामपुर मनिहारान निवासी दो भाई अमित और अंकित अपने घर के बाहर नाली पर पत्थर लगा रहे थे। गांव के ही मोहकम सिंह और उसके लड़के ललित कुमार और विनीत कुमार आए और अपने घर के पानी की निकासी को लेकर अमित और अंकित को गाली देने लगे। विरोध करने पर मोहकम सिंह , ललित कुमार और विनीत कुमार ने लाठी ,डंडों और फावड़े से दोनों भाइयों पर हमला कर उन्हें गंभीर घायल कर दिया। घटना की रिपोर्ट अमित ,अंकित के चाचा नरेश कुमार ने थाना रामपुर मनिहारान में दर्ज़ कराई थी।
पुलिस ने विवेचना उपरांत मोहकम और उसके दोनों लड़के ललित और विनीत कुमार के खिलाफ हत्या के प्रयास में आरोप पत्र दाखिल किया था। वाद की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए मोहकम और उसके दोनों बेटों ललित कुमार और विनीत कुमार को न्यायालय ने 10 वर्ष का कारावास और 80-80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। अभियुक्तों को तीन माह के अंदर पीड़ित अमित और अंकित को एक लाख रुपए देने के भी आदेश दिए गए हैं।