संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत आवश्यक वस्तुओं का वितरण 10 से 25 दिसंबर तक कराया जाएगा।
इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने पत्र जारी कर अधिकारियों को निर्धारित अवधि में राशन वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड धारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न का निशुल्क वितरण किया जाएगा। इसमें 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल शामिल हैं। वहीं, गृहस्थी योजना के पात्र राशनकार्ड धारकों और लाभार्थियों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न निशुल्क मिलेगा। इसमें तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल शामिल है। चीनी की दर 18 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। इस तरह तीन किलो चीनी के लिए कार्डधारक को 54 रुपये का भुगतान करना होगा। कार्डधारकों को पोर्टेब्लिटी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अंत्योदय कार्डधारकों के लिए चीनी वितरण में पोर्टेब्लिटी की सुविधा मान्य नहीं होगी। ऐसे लाभार्थियों को चीनी अपनी मूल राशन की दुकान से ही प्राप्त करनी होगी।