सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 14 कल्पना पांडेय ने हत्या के प्रयास के मामले में मुकीम काला गैंग के सदस्य को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। जिस पर चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया की 29 मई 2015 को विभिन्न न्यायालयों में पेश करने के लिए मुकीम काला और कग्गा गैंग के सदस्य दीवानी कचहरी की हवालात में थे। पुरानी रंजिश के कारण वह एक-दूसरे से भिड़ गए थे। मुकीम काला गिरोह के महताब ने चश्मे का कांच तोड़ कर कग्गा गिरोह के अहसान और मुन्नवर पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया था। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जब दोनों गिरोह के सदस्यों को पकड़ने का प्रयास किया तो महताब, सुमित शर्मा ,शहज़ाद और मुन्नवर ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया था। हेड कांस्टेबल कृष्णपाल सिंह ने थाना सदर बाजार में महताब, मुजफ्फरनगर निवासी सुमित शर्मा ,शहज़ाद और मुन्नवर के खिलाफ दर्ज़ कराई थी। दोषी पाए जाने पर बृहस्पतिवार को सुमित शर्मा को सजा सुनाई गई है।