देवबंद (सहारनपुर)। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। यह जुर्माना आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर लगाया गया है।
मोहल्ला छिंपीवाड़ा निवासी सुनील कुमार ने 19 जून 2013 को जनसूचना अधिकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से कुछ बिंदुओं पर आरटीआई के अंतर्गत सूचना मांगी थी। लेकिन, उसे सूचना मुहैया नहीं कराई गई। जिसके बाद सुनील कुमार ने राज्य सूचना आयुक्त को पत्र लिखा। आयोग ने 28 अगस्त 2015, 17 दिसंबर 2015, 13 जुलाई 2016, 8 मार्च 2017 और 15 मई 2017 को प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि वह 30 दिन के भीतर वादी सुनील कुमार को सभी सूचना उपलब्ध कराकर आयोग को अवगत कराए। लेकिन, प्रतिवादी ने न तो वादी सुनील कुमार को सूचना उपलब्ध कराई और न ही आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। इसलिए प्रतिवादी जनसूचना अधिकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड अधिरोपित किया है। जिसकी अधिकतम सीमा 25 हजार रुपये है। आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी सहारनपुर को भेजकर आदेश का अनुपालन कराने को कहा गया है। साथ ही जन सूचना अधिकारी को अगली तिथि 25 जनवरी को आयोग के समक्ष संबंधित अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का भी आदेश दिया गया।