नगर निगम की टीम पकडे़ गए मांस के संबंध में कागजातों की जांच करते हुए।
-अधिनियम 1959 के अनुसार नगरायुक्त की अनुज्ञा के बिना बाहर से नगर सीमा में नहीं लाया जा सकता मीट
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। नगर निगम की टीम ने पुल कंबोह के पास स्थित मीट बाजार से दो वाहनों में लदा सात क्विंटल मीट पकड़ा। निगम अधिकारियों ने उक्त मीट को 80 हजार रुपये में बेचकर उक्त धनराशि नगर निगम के कोष में जमा करा दी।
निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. संदीप मिश्रा ने बताया कि उन्हें महानगर के बाहर से नगर में मीट आपूर्ति की सूचना मिली थी। इसके बाद उन्होंने पुल कंबोह के निकट स्थित मीट बाजार से दो वाहनों को पकड़ा, जिनमें सात क्विंटल मीट लदा हुआ था। मीट खतौली फूड्स कंपनी के बिल से भेजा गया था। बिल पर डिस्पैच एएलएम इंडस्ट्रीज़ हरौड़ा सहारनपुर लिखा है। माना जा रहा है कि खतौली की यह कंपनी एएलएम हरौड़ा की ही कोई सहायक कंपनी है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार कोई भी व्यक्ति नगर सीमा में नगर आयुक्त की अनुज्ञा के बिना बाहर से किसी भी पशु के कच्चे मांस की आपूर्ति नहीं कर सकता। डॉ. मिश्रा ने बताया कि उनके द्वारा इससे पूर्व दो बार एएलएम कंपनी को नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन कंपनी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है।
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कहां गया पुलिस द्वारा पकड़ा मीट और गाड़ियां
महानगर में जनवरी 2023 में पुलिस ने मीट की छह गाड़ियां पकड़ी थीं, साथ ही तीन तस्करों को गिरफ्तार किया था। उक्त गाड़ियों में कई टन मीट था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। नगर निगम ने उक्त मीट नगर निगम द्वारा संचालित कमेले का माना था, जो संभवत: बाहर भेजा जा रहा था, जबकि नगर निगम द्वारा संचालित कमेला शहर में मीट की आपूर्ति के लिए है। ऐसे में नगर निगम द्वारा कमेला संचालकों को चेतावनी भरा पत्र लिखा गया था।