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Saharanpur News: पॉक्सो एक्ट के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

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सहारनपुर। अदालत ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत को खारिज कर दिया है। आरोपी अनुज उर्फ जोगिंदर ने अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। वादी ने थाना नानौता के दस सितबंर 2025 को तहरीर देकर बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। बताया कि सात सितंबर 2025 को रात्रि के समय उसकी बेटी घर पर अकेली थी। तभी अनुज उर्फ रामकिशन ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया। इसी बीच आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। शासकीय अधिवक्ता ने गंभीर प्रवृत्ति का अपराध बताकर जमानत का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानतीय प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
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