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सूचना आयोग ने विश्वविद्यालय के कुलपति पर लगाया 25 हजार का अर्थदंड

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सूचना आयोग ने कुल सचिव पर लगाया 25 हजार का अर्थदंड
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रामपुर मनिहारान (सहारनपुर)। जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में जन सूचना आयोग ने मेरठ यूनिवर्सिटी के कुल सचिव के वेतन से 25 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में काटने के आदेश दिए हैं। गांव नौरंगपुर निवासी अंकुश पंवार ने जन सूचना अधिकार के तहत मेरठ यूनिवर्सिटी से सूचना मांगी थी कि वर्ष 2013 में बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा में भौतिक विज्ञान प्रथम में शून्य अंक व रसायनिक विज्ञान द्वितीय में भी शून्य अंक मूल्यांकन के दौरान दिए गए हैं। इसकी जानकारी जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई। समय अवधि के दौरान सूचना उपलब्ध नहीं कराने को लेकर जन सूचना आयोग ने यूनिवर्सिटी के कुल सचिव के वेतन से 25 हजार रुपये काटे जाने के आदेश दिए हैं। अंकुर पंवार ने बताया है कि उन्होंने इस आदेश की प्रति कापी जन सूचना आयोग से मांगी थी, अब उन्हें इस आदेश की कापी भेजी गई है।
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