सहारनपुर, गागलहेड़ी। सूचना उपलब्ध न कराने और आयोग के समक्ष पेश न होने पर राज्य सूचना आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज कुमार मंडल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अलग से 15 हजार रुपये आवेदक को क्षतिपूर्ति के तौर पर देने के निर्देश दिए हैं।
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चोरादेव निवासी गौरव यादव ने गांव के विकास कार्यों से संबंध में खंड सूचना अधिकारी से सूचनाएं मांगीं थीं। सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो उन्होंने राज्य सूचना आयोग से इसकी शिकायत की। इसके बाद वहां से खंड विकास अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी ने इसमें लापरवाही की। उन्होंने न तो सूचना उपलब्ध कराई न ही आयोग के समक्ष अपना लिखित स्पष्टीकरण दिया।
इस पर राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने पत्र जारी कर ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही आवेदक गौरव यादव को 15 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने और सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आदेश का पालन न होने की स्थिति में कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई।