सहारनपुर। अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी अहसान के ऊपर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। थाना कोतवाली निवासी पीड़िता ने पुलिस को लिखित तहरीर दी थी। बताया कि अहसान निवासी रमजान पुरा थाना कोहवली देहात ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। साथ ही उसकी मां के साथ मारपीट व धमकी देने का आरोप भी लगाया था। पुलिस ने मामले को तहरीर के आधार पर दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 15 की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई की। पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है।