लाइसेंस अनिवार्य
सहारनपुर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एसके दूबे ने बताया कि मनोरंजन कर जीएसटी में समाहित हो गया है। लेकिन नियमावली यथावत रहने से मनोरंजन संबंधी मदों में लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि वीडियो, सीडी, डीवीडी, का लेनदेन करने और डीटीएच उपकरण विक्रेताओं को जिला मजिस्ट्रेट से अनुज्ञा प्राप्त करना होगा। यदि एक अप्रैल के बाद कोई व्यक्ति लाइसेंस के बगैर कार्य करता हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।