सहारनपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या 14 कल्पना पांडे ने ग्राम माजरी थाना नानौता निवासी तीरथपाल को तीन साल के बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर दस वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी के अनुसार ग्राम माजरी निवासी तीरथपाल अपनी रिश्तेदारी में चार जुलाई 2015 को ग्राम बिजोपुरा गया था। वह अपने रिश्तेदार के तीन वर्षीय बेटे को घुमाने के बहाने खेत में ले गया तथा उसके साथ कुकर्म किया। वह बालक को बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गया। घटना की रिपोर्ट बालक के पिता ने तीरथ पाल के खिलाफ थाना कोतवाली देहात में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत तीरथपाल के खिलाफ कुकर्म और 3/4 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्षी और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए न्यायालय ने तीरथपाल को पॉक्सो एक्ट में दस साल के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।