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Saharanpur News: दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

Wed, 26 Apr 2023 12:17 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
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सहारनपुर। दुष्कर्म के आरोपी को दोष सिद्घ होने पर अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार सैनी ने बताया की थाना नागल क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 14 अप्रैल 2019 को गांव बसेड़ा निवासी आरोपी गुलशेर पर उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही आरोपी 20 हजार की नकदी और चांदी की पायल भी ले गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ युवती को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी के भाई नसीम को भी नामजद किया गया था।
जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के बाद गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। नसीम पर दोष सिद्घ नहीं होने पर उसे बरी कर दिया।
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वहीं, एसएसपी डाॅ. विपिन ताडा का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने भी सशक्त पैरवी की। विवेचक उपनिरीक्षक सुनील कुमार और पैरोकार कांस्टेबल दुष्यंत कुमार ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए तमाम साक्ष्य अदालत में पेश किए, जिसके चलते आरोपी को सजा हुई है।
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