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नाबालिग से दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को बीस-बीस साल कैद और जुर्माने की सजा

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रामपुर। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दो युवकों को दोषी करार देते हुए बीस-बीस साल की कैद और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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दुष्कर्म का यह मामला टांडा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र के एक गांव में एक ग्रामीण अपने बेटे का इलाज कराने के लिए रोहतक गया हुआ था। घर पर उसकी बेटी और दो छोटे बेटे थे। आरोप है कि छह फरवरी 18 की रात में गांव के दो युवक उसके घर पहुंचे, जहां उसकी बेटी को जबरन पड़ोस के सुनसान इलाके में ले गए, जहां दोनों युवकों ने उसकी 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि घटना की शिकायत करने के लिए किशोरी एक आरोपी के घर पहुंची तो आरोपी ने उसके साथ फिर दुष्कर्म की कोशिश की। किशोरी ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी। पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर गांव के नवील और सजीम के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले की जांच की और फिर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता सुबूत पेश किए। साथ ही आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग रखी, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपियों को रंजिश के तहत फंसाया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (पास्को कोर्ट) ने नवील और सजीम को बीस-बीस साल की कैद और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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