रामपुर। महिला से मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और 27 हजार रुपये प्रत्येक को जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामला टांडा थाना क्षेत्र के गांव शहपुरा का है। गांव निवासी इसरार की पत्नी फराह 16 जून 2020 को अपने घर पर थी। आरोप है कि फरमान और उसमान ने महिला को गालियां दी। जिसका विरोध करने पर दोनो भाइयों ने लाठी-डंडो से फराह की पिटाई की। जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना की रिपोर्ट थाना टांडा में दर्ज करायी गयी। इस मुकदमें की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला जज कोर्ट नंबर चार कैलाश कुमार की कोर्ट में हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता ओमप्रकाश लोधी ने बताया कि कोर्ट ने दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद दो सगे भाई फरमान और उसमान को दोषी मानते हुए तीन साल की कैद और 27-27 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।