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आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक संजय कपूर को छह माह कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा

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रामपुर। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक संजय कपूर को एमपी एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने छह माह के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपील दाखिल होने तक जमानत मंजूर कर दी है।
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मामला साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। चुनाव के दौरान आठ फरवरी 2012 को स्टेटिक टीम के प्रभारी वसीम मियां ने संजय कपूर के खिलाफ भोट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि सनकरा गांव स्थित बाजार में संजय कपूर के पोस्टर चस्पा थे। जिस पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम अंकित नहीं था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले में बुधवार को बहस पूरी हो गई थी।
इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने बृहस्पतिवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। एमपी एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) के न्यायाधीश निशांत मान ने भोट थाने में दर्ज संजय कपूर को 127 (क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आचार संहिता उल्लंघन ) के तहत दोषी मानते हुए छह माह के कारावास की सजा और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि कोर्ट ने संजय कपूर को छह माह कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपील दाखिल किए जाने तक जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए अपील दाखिल किए जाने तक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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