रामपुर। अपहरण के बाद छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 16 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामला बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने 02 सितंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई दी थी कि उसकी पुत्री अपने नानी के घर गई थी। आरोप है कि रास्ते में तीन आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के दौरान दो आरोपियों के नाम निकालते हुए राजू के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीलू मोघा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की गई। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को रंजिश के चलते झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी राजू को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 16 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।